ट्रांसफर विवाद में कपूर त्रिपाठी को हाईकोर्ट से राहत, फिर संभाल सकते हैं मोरवा थाना प्रभार

सिंगरौली। मोरवा थाना के पूर्व प्रभारी कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी को स्थानांतरण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश के खिलाफ 28 मार्च 2026 को रिट याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को सिंगल बेंच में न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी के समक्ष हुई, जहां अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल 2026 तय की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.सी. घिल्डियाल के मार्गदर्शन में अधिवक्ता ब्रमेंद्र प्रसाद पाठक, आतिश कुमार यादव और राममिलन साकेत ने पक्ष रखा। अधिवक्ता आतिश कुमार यादव के अनुसार, कोर्ट से स्टे मिलने के बाद कपूर त्रिपाठी के दोबारा मोरवा थाना का प्रभार संभालने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि कपूर त्रिपाठी का स्थानांतरण हाल ही में मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी (भोपाल) कर दिया गया था, जिसे उन्होंने बिना पर्याप्त कारण बताते हुए चुनौती दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।













