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मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, केवल विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जारी हुआ था आदेश : डीईओ

सिंगरौली। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिंगरौली ने विद्यालयों में मीडिया प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर उठे विवाद के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है। डीईओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 25 जून 2026 को जारी आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रकार से मीडिया की भूमिका को सीमित करना नहीं था, बल्कि विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण कार्य को निर्बाध बनाए रखना था।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बिना सक्षम अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के विद्यालय परिसर में प्रवेश को विनियमित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया था। इससे मान्यता प्राप्त पत्रकारों के विद्यालयों में प्रवेश अथवा समाचार संकलन के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। आदेश केवल कथन-अकथन की स्थिति से बचने और विद्यालयों में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र एवं उत्तरदायी पत्रकारिता का पूरा सम्मान करता है। साथ ही, आरटीई एक्ट-2009 की धारा 29(2) के तहत विद्यालयों में बाल-मित्र वातावरण बनाए रखने तथा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

पत्र के अंत में सभी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वे इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में जारी आदेश की मंशा को समझें और तथ्यों के आधार पर इसे देखें।

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