मध्य प्रदेशसिंगरौली

धान खरीदी केन्द्र पर धान के अवैध विक्री को रोकने हेतु प्रतिबंध के आदेश जारी

सिंगरौली -कलेक्टर  गौरव बैनल के द्वारा धान खरीदी केन्द्रो पर धान के अवैध बिक्री को रोकने हेतु प्रतिबंध उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहने से संबंधित आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत उप सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफसीएस 43/4/0003/2025 30 अक्टूबर 2025 को जारी उपार्जन नीति अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति के क्रियान्वन हेतु एसओपी जारी की गई है। जिसकी कण्डिका 19.5 में खरीदी केन्द्रो पर उपज की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए है। जिले के व्यापारियों द्वारा क्रय कर भण्डारित की गई धान की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथा सचिव कृषि उपज मण्डी को गोदाम बंद किए जाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही प्रतिबंध उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

उक्त अवधि में धान निकासी की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा लिखित में दी जायेगी। अधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में निकासी की जायेंगी साथ ही अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा की किसी भी स्थिति में उक्त धान उपार्जन केन्द्र में बिक्री हेतु नही लाई जायेंगी। एवं जीन्स की गुणवत्ता को याथास्थिति बनाये रखने हेतु कीटोपचार की कार्यवाही की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से की जा सकेगी। गोदाम वेयर हाउस में भण्डारित जीन्स के सुरंक्षा जबावदारी गोदाम वेयर हाउस मालिक की होगी। वही इनके संचालको को आदेशित किया गया है कि भण्डारित अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी तत्काल अपने क्षेत्र के संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति में सलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगे। उक्त आदेश के उल्लघन पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

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