मध्य प्रदेशसिंगरौली

कलेक्टर ने तीन दुकान संचालको को अपने प्रतिष्ठान में घरेरू गैस सिलेन्डर का उपयोग करते पाये जाने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस

सिंगरौली -कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा रजमिलान में संचालित 3 प्रतिष्ठानो के संचालको को अपने प्रतिष्ठानो में घरेलू गैस सिलेन्डर का उपयोग करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में नोटिस का जबाव देने हेतु निर्देशित किया गया है। जारी नोटस मे कलेक्टर ने श्री प्रमोद कुमार जायसवाल संचालक न्यू इलहाबादी स्वीट्स मैन मार्केट रजमिलान,श्री हरिश्चन्द शाह संचालक दित्या इंटरप्राइजेंस मैन मार्केट रजमिलान तथा श्री संजय कुमार शाह संचालक संजय शू सेंटर मैन मार्केट रजमिलान को नोटिस जारी किया गया है।

जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि 3 दिसम्बर 2025 को तहसीलदार माड़ा तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिंगरौली द्वारा आपके दुकान प्रतिष्ठानो आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमे उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण व्यावसायिक सिलेन्डर के स्थान पर घरेलू गैश सिलेन्डर का उपयोग पाया गया जो नियम विरूद्ध है।

विदित हो कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा रजमिलान में संचालित न्यू इलहाबादी स्वीट्स मैन मार्केट रजमिलान के निरीक्षण के दौरान 2 नग घरेलू गैस सिलेन्डर जप्त किया गया वही श्री हरिश्चन्द शाह संचालक दित्या इंटरप्राइजेंस मैन मार्केट रजमिलान के यहा औचक निरीक्षण के दौरान तीन नग घरेलू गैस सिलेन्डर तथा श्री संजय कुमार शाह, संजय शू सेंटर मैन मार्केट रजमिलान के प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण के दौरान 3 नग खाली एवं 3 नग भरे हुयें गैस सिलेन्डर जप्त कर रजमिलान इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रबंधक श्री रवीचन्द शाह को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी मे दिया गया है। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त संचालको उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कण्डिका 3 (1) (ख), (ग) व 7 (1) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत जारी किया गया है।

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