प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रति श्रमिकों को किया जागरूक
विशेष शिविर में पात्र श्रमिकों का कराया गया मौके पर पंजीयन

सिंगरौली, 12 अगस्त 2026। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बैढ़न में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय मजदूरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों एवं घरेलू कामगारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर के दौरान अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता एवं लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को दिया जाता है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच तथा मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पात्र हितग्राही को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। योजना में श्रमिक द्वारा आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक अंशदान किया जाता है तथा श्रमिक के अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा भी जमा की जाती है। लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके जीवनसाथी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन, अर्थात 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है। शिविर में पात्र श्रमिकों का आधार कार्ड एवं बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी के आधार पर पोर्टल पर मौके पर ही पंजीयन कराया गया। इस दौरान श्रमिकों को योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित एवं सामाजिक रूप से संरक्षित करने की अपील की।











