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कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, प्रशासनिक आदेश में दखल से इनकार

विभागीय कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, पुलिस विभाग के फैसले को माना उचित

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी में पदस्थ सीएसपी नेहा पच्चीसिया को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर लिए गए निर्णयों में अदालत सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने पुलिस विभाग द्वारा जारी दो आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों के कार्य विभाजन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लिए गए निर्णयों में न्यायालय दखल नहीं दे सकता।

जानकारी के अनुसार, सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर ट्रांसफर से जुड़े मामले में अवैध वसूली के आरोप लगे थे। एक ट्रांसपोर्टर की शिकायत के बाद कटनी पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए सीएसपी से तीन थानों का प्रभार वापस ले लिया था। इसके अलावा सीएसपी कार्यालय में पदस्थ कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर का निलंबन भी शामिल था।

सीएसपी ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके अधिकारों को कम करने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कदाचार से संबंधित कोई प्रमाणित आरोप नहीं हैं और यह आदेश उनके कार्यों को प्रभावित करने वाला है।

याचिका में सीएसपी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए गुना में मोबाइल पुलिस स्टेशन शुरू करने और मंडला में अवैध गौमांस तस्करी रोकने जैसी कार्रवाइयों का हवाला दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग की ओर से की गई प्रशासनिक कार्रवाई यथावत रहेगी।

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