मध्य प्रदेशसिंगरौली

सिंगरौली न्यायालय का अहम फैसला: जप्त मोटरसाइकिल मालिक को सुपुर्द करने का आदेश

सिंगरौली। सिंगरौली जिला मुख्यालय स्थित विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा जप्त की गई मोटरसाइकिल को उसके वास्तविक और पंजीकृत स्वामी रामविशाल शाह को सुपुर्द करने का निर्देश दिया। आदेश विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद ने जारी किया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जप्त वाहन को थाने में लंबे समय तक खुले में रखना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इससे वाहन के यांत्रिक कलपुर्जे खराब होने का खतरा रहता है। मामले की पृष्ठभूमि थाना माड़ा अंतर्गत अपराध क्रमांक 262/2025 से संबंधित है, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज था।

रामविशाल शाह ने धारा 503 बी.एन.एस.एस. के तहत सुपुर्दगी के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वाहन उनका वास्तविक और वैध स्वामित्व है और बीमा 30 मई 2028 तक वैध है।न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम राज्य गुजरात का हवाला देते हुए ₹1,50,000 के सुपुर्दगीनामा पर वाहन छोड़ने का आदेश दिया। शर्तों में वाहन के रंग या स्वरूप में बदलाव न करना, हस्तांतरण पर रोक, न्यायालय में प्रस्तुतिकरण और फोटो-पंचनामा बनवाना शामिल है।इस आदेश के साथ ही केस डायरी वापस कर अभिलेखागार में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।

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