रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, आवास रखने के नियमों में बदलाव

जबलपुर: रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। अब स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई के आधार पर अधिक समय तक आवास रख सकेंगे।
नए नियम के अनुसार, यदि कर्मचारी का बच्चा कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ रहा है, तो वह शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद एक माह अतिरिक्त अवधि तक सरकारी आवास रख सकता है। पहले यह अवधि केवल 15 दिन निर्धारित थी।
वहीं, बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के मामले में कर्मचारियों को और राहत दी गई है। अब वे अंतिम परीक्षा के बाद तीन महीने तक आवास रख सकेंगे, जबकि पहले इसकी सीमा भी मात्र 15 दिन थी।
इस संबंध में नीलम यादव (सामान्य पथ निदेशक) ने 23 मार्च को नरेश पाल सिंह सहित सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं।
बढ़ी हुई इस अवधि के दौरान कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क ही लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके बच्चों की पढ़ाई स्थानांतरण के कारण प्रभावित होती थी।













