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रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध, सिंगरौली पुलिस की एडवाइजरी जारी

परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था को देखते हुए नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सिंगरौली। जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा वर्तमान में चल रही विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सभी डीजे संचालकों, आयोजकों एवं संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बिना सक्षम अनुमति के डीजे संचालन को दंडनीय अपराध माना जाएगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों यानी नॉइज पॉल्यूशन नियमों से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से विद्यालयों एवं आवासीय क्षेत्रों के आसपास आयोजनों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार वर्तमान समय में विद्यार्थियों की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। रात्रि के समय तेज ध्वनि से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।
पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर डीजे जप्त करने, चालानी कार्रवाई करने के साथ संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाएगा।
सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों, आयोजकों एवं डीजे संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और विद्यार्थियों के भविष्य तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

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