हत्या के चिन्हित मामले में 03 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा…

हत्या के चिन्हित मामले में 03 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा…
सीधी: बताया गया कि दिनांक 10/03/2020 को दोपहर 12:00 बजे बिहारी कोल एवं छोटू कोल फरियादी कल्लू साकेत के घर के सामने आकर माँ बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे, तब वह दोनों को घर से भगा दिया। इसी बात को लेकर शाम 6 बजे आरोपी छोटू कोल, गोलू कोल, बबुआ कोल एवं बिहारी कोल, फरियादी कल्लू के घर के सामने आकर पुनः माँ बहन की गालियां देने लगे, तब फरियादी कल्लू व निरमोही ने उन्हें गालियां देने से मना किया, तो वे चारों नहीं माने, तब अभियुक्त छोटू अपने घर से लोहे का बका लेकर आया और निरमोही साकेत को बका से मारने लगा व आरोपी गोलू कोल, बबुआ कोल, बिहारी कोल डण्डा व बेल्ट से मारपीट करने लगे। मौके पर कल्लू, संतोष तथा किरण, विमलेश, सीतावती एवं रन्नू साकेत ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण ने किरण,
विमलेश, सीतावती एवं रन्नू साकेत के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाई। मारपीट करने के बाद चारो आरोपी भाग गये। मारपीट से निरमोही साकेत को गंभीर चोंटें आयी और वह मौके पर ही गिर गया। निरमोही को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन ले जाया गया, जहा चिकित्सक द्वारा निरमोही को मृत घोषित कर दिया गया। फरियादी कल्लू साकेत के द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना रामपुर नैकिन में दी गई। जिस पर से थाना रामपुर नैकिन द्वारा अपराध क्रमांक 140/20 धारा 302/34 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया एवं शसक्त विवेचना के निर्देश जारी किये गये। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुरनैकिन जिला सीधी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण उपार्पण पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 08/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन जिला सीधी के द्वारा अभियुक्तगण राजबिहारी कोल तनय मंगल कोल, उम्र 30 वर्ष, बबुआ कोल तनय केदार कोल, उम्र 34 वर्ष एवं बृजनंदन उर्फ गोलू कोल तनय सहेब्बा कोल, उम्र 24 वर्ष सभी निवासी कस्बा रामपुर नैकिन, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 302 एवं 323/34 (4 काउंट) भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500/-500/- रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अन्य आरोपी छोटे उर्फ छोटे लाल फरार होने से स्थायी वारंट जारी किया गया है। प्रकरण में साक्षियों को आहूत किये जाने हेतु संमंस/वारंट कोर्ट मोहर्रिर श्री अजमेर सिंह द्वारा जारी किये गये।













