नवजात शिशु की मृत्यु पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को जारी किया नोटिस…

नवजात शिशु की मृत्यु पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को जारी किया नोटिस…
सीधी
जिला चिकित्सालय सीधी के एसएनसीयू में भर्ती परित्यक्त नवजात शिशु (फीमेल चाइल्ड) की मृत्यु के मामले में लापरवाही के प्रथमदृष्टया संकेत मिलने पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ एसबी खरे को नोटिस जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति सीधी को पत्र भेजकर यह बताया गया था कि नवजात की स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किये जाने की आवश्यकता है। इस पर बाल कल्याण समिति ने संबंधित चिकित्सक के अभिमत के आधार पर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने तथा नवजात को रेफर करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद नवजात शिशु को मेडिकल कॉलेज रीवा नहीं ले जाया गया और जिला चिकित्सालय सीधी में ही उपचार जारी रखा गया। इसके परिणामस्वरूप शिशु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की पहल की है।
कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सिविल सर्जन से पूछा है कि मेडिकल कॉलेज रीवा में रेफर करने के स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी नवजात को समय पर स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया ? इस संबंध में स्पष्टीकरण सहित प्रतिवेदन, सभी चिकित्सकीय दस्तावेजों सहित आज 21 नवम्बर 25 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।













